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Traffic Side Rules : सड़क पर वाहन को साइड नहीं देने पर कटेगा ₹10000 का चालान या 6 महीने की जेल

Traffic Side Rules

Traffic Side Rules : सरकार की ओर से सभी वाहन चालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है नई गाइडलाइन के अनुसार यदि आप सड़क पर किसी वाहन को रास्ता नहीं देते हैं तो आपको ₹10000 का चालान भरना होगा। वाहन चालकों के लिए ज़ारी किए गए दिशा निर्देश क्या है चलिए जानते हैं।

सड़क पर वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एंबुलेंस या अन्य इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर आपको भारी जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है? आइए, इस महत्वपूर्ण नियम के बारे में विस्तार से जानें।

Traffic Side Rules

एंबुलेंस को रास्ता न देने पर सख्त सजा


मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 194E के तहत, यदि कोई व्यक्ति एंबुलेंस या अन्य इमरजेंसी वाहन को जानबूझकर रास्ता नहीं देता है, तो उसे ₹10,000 तक का जुर्माना और/या 6 महीने तक की जेल हो सकती है। यह प्रावधान इसलिए लागू किया गया है ताकि इमरजेंसी सेवाएं समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकें और लोगों की जान बचाई जा सके।

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कानून का पालन करें, जिम्मेदार नागरिक बनें


सड़क पर एंबुलेंस का सायरन सुनते ही हमें तुरंत साइड देकर उसे रास्ता देना चाहिए। यह न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। एंबुलेंस में मौजूद मरीज की जान बचाने के लिए हर सेकंड महत्वपूर्ण होता है। इसलिए, अगली बार जब आप सड़क पर हों और एंबुलेंस का सायरन सुनें, तो तुरंत साइड दें और एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाएं।

Author

  • Pramod Bagria

    मेरा नाम प्रमोद बगड़िया है और मैं पिछले 5 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं इस समय में jobformhelp.in जैसे बड़े प्लेटफार्म के माध्यम से सरकारी नौकरी, योजनाएं और अन्य नवीनतम जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं

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