Bank Close News हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक प्रमुख सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसके कारण ग्राहकों में हड़कंप मच गया है। बैंक के बंद होने से लोगों को अपनी जमा पूंजी के डूबने का डर सता रहा है। ऐसे में यह जानना आवश्यक है कि इस स्थिति में आपका पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा और आप उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
कौन सा बैंक हुआ बंद?
RBI ने बनारस मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, वाराणसी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक की वित्तीय स्थिति कमजोर होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। 4 जुलाई से इस बैंक की सभी बैंकिंग गतिविधियाँ बंद कर दी गई हैं। इससे ग्राहकों के बीच चिंता बढ़ गई है कि उनकी जमा राशि का क्या होगा।
ग्राहकों का पैसा कैसे सुरक्षित रहेगा?
भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक बैंक ग्राहक की जमा राशि पर बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के तहत, प्रत्येक ग्राहक को अधिकतम ₹5 लाख तक की जमा राशि की गारंटी मिलती है। इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। यदि आपकी जमा राशि ₹5 लाख से अधिक है, तो आपको केवल ₹5 लाख तक की ही गारंटी मिलेगी।
पैसा प्राप्त करने की प्रक्रिया
- बैंक परिसमापन (लिक्विडेशन): RBI द्वारा लाइसेंस रद्द करने के बाद, बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे परिसमापन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के तहत बैंक की संपत्तियों को बेचा जाता है और उससे प्राप्त राशि से देनदारियों का निपटान किया जाता है।
- बीमा दावा (इंश्योरेंस क्लेम): परिसमापक (लिक्विडेटर) DICGC के साथ मिलकर ग्राहकों की जमा राशि के बीमा दावे की प्रक्रिया शुरू करता है। ग्राहकों को इसके लिए किसी प्रकार का आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होती; यह प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है।
- भुगतान की समय सीमा: सभी आवश्यक प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के बाद, DICGC आमतौर पर 2-3 महीने के भीतर ग्राहकों को उनकी बीमित राशि का भुगतान करता है। भुगतान सीधे ग्राहक के पंजीकृत बैंक खाते में किया जाता है।
ग्राहकों के लिए सलाह
- बैंक बंद होने की स्थिति में घबराएं नहीं। आपकी जमा राशि ₹5 लाख तक सुरक्षित है।
- बैंक और RBI द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें।
- भविष्य में, अपनी जमा राशि को विभिन्न बैंकों में विभाजित करें ताकि जोखिम कम हो।
बैंक के बंद होने की स्थिति में आपकी जमा राशि की सुरक्षा के लिए RBI और DICGC द्वारा उचित प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, यह हमेशा सलाह दी जाती है कि आप अपने निवेश को विविधता दें और विभिन्न वित्तीय संस्थानों में वितरित करें ताकि किसी एक बैंक के बंद होने पर आपका संपूर्ण धन जोखिम में न पड़े।